मुंबई बीएमसी की आज कोरोना संदर्भ में आज बैठक हुई जिसमें बीएमसी द्वारा गाईडलाइन जारी की गयी है
- जिन लोगों को कोरोना के लक्षण दिखाई दें अथवा महसूस हो उन लोगों को निजी या निर्धारित किये गए सरकारी अस्पतालों से कोरोना जाँच करना अनिवार्य होगा..
- सभी निजी और सरकारी अस्पताल और लैब को कोरोना मरीजों की रिपोर्ट सब से पहले बीएमसी को भेजना अनिवार्य होगा और अगर मरीज पहले से ही अस्पताल में एडमिट हो तो मरीज के अस्पताल में भी रिपोर्ट भेजनी होगी..
- अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव रहे तो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर बीएमसी को भेजनी होगी साथ ही बीएमसी वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी देनी होगी…
- कोरोना मरीजों को जरूरत के अनुसार बेड्स प्रदान करने के लिए बीएमसी के 24 वार्ड के असिटेंट कमिश्नर को अपने अपने वार्ड में पूरी तैयारी रखनी होगी..जिसमे ICU बेड , ऑक्सिजन व्यवस्था , एम्बुलेन्स , मैन पावर , दवाई और अन्य सामग्री का ध्यान रखना होगा..
- कोरोना के Asymptomatic पॉजिटिव मरीजों को उनके घर या बीएमसी द्वारा निर्धारित एवं बनाये गए कोरोंटिन सेंटर्स में Isolation में रखना अनिवार्य होगा..
Asymptomatic कोरोना के पॉजिटिव मरिजों के हाथों पर Isolation का स्टैम्प लगवाना होगा..और ऐसा मरीज अगर बाहर खुले में दिखाई दिया तो उनपर FIR करना होगा
- कोरोना के Asymptomatic पॉजिटिव मरीजों अगर उनके घर पर आइसोलेशन में हो तो उनको बीएमसी द्वारा बनाये गए ” वार्ड वॉर रूम ” से दिन में 4 बार कॉल कर चेक करना होगा कि मरीज आइसोलेशन में है या नहीं..अगर घर में लैंड लाइन हो तो लैंड लाइन के नंबर पर ही कॉल करना होगा..
- कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की सारी प्रक्रिया ” वार्ड वॉर रूम ” के संपर्क और गाईडलाइन के अनुसार ही करनी होगी..साथ ही सभी अस्पतालों को उनके कोरोना बेड्स की जानकारी इसी ” वार्ड वॉर रूम “पर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा ताकि बीएमसी को मुंबई के अस्पतालों की स्थिती की जानकारी तत्काल मिल सकें..
- कोविड रोकथाम और व्यवस्थापन के लिए बीएमसी और सोसायटी के पदाधिकारियों को मिलकर काम करना होगा ताकि होम आईसोलेशन में रखे गए मरीजों एवं उनके व्यवस्थापन के लिए सहयोग मिल सकें..
जिन इमारतों में कोरोना के 5 से अधिक मरीज पाएं जाये तो ऐसी इमारतों को सील्ड करना अनिवार्य होगा
कोरोना के संबधित सभी कामकाज इसी हफ्ते निपटा दिए जाने पर जोर दिया गया
शादी , पब्लिक गैदरिंग , जिम , क्लब , नाईट क्लब , होटल रेस्टोरेंट , धार्मिक स्थल , मैदान , गार्डन , सार्वजनिक स्थल , शॉपिंग मॉल , दुकान , सिनेमा हॉल , निजी दफ्तर , इन सब जगहों पर मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा साथ ही शादी समारोह , घरेलु कार्यक्रम , धार्मिक कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों आना मना होगा..सिनेमा हॉल , निजी दफ्तर , होटल्स में उनकी क्षमता के सिर्फ 50% लोंग ही एक समय पर मौजूद रह सकते है..इन सब जगहों पर प्रशासन द्वारा बताएं गए सभी गाईडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा बीएमसी को उल्लंघन करनेवालें व्यक्ति और संबधित कार्यालय का व्यवस्थापक पर भी करवाई करेगी